जबलपुर,बहुचर्चित समदड़िया मॉल को लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई व बहस आज पूरी हो गई। हाईकोर्ट के न्यायाधिपति जेके माहेश्वरी एवं न्यायाधिपति सुजय पॉल की युगलपीठ ने सभी संबंधित पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना पैâसला सुरक्षित कर लिया है। युगलपीठ ने पक्षकारों को इतनी राहत दी है कि यदि वे अपने पक्ष में लिखित में कुछ देना चाहता हैं तो 13 नवंबर तक दे सकते हैं।
गौरतलब है कि आरटीआई एक्टीविस्ट सुशील मिश्रा ने एक जनहित याचिका दायर करके समदडिय़ा मॉल के निर्माण में हुई अनियमितताओं को चुनौती दी है। इस मामले पर विगत 26 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया था कि समदडिय़ा बिल्डर्स जानबूझकर कोर्ट में इस मुद्दे का दायरा बढ़ाने नए-नए दस्तावेज पेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे कोर्ट के आदेश के मुताबिक लीज रेंट भी जमा नहीं कर रहे हैं। समदडिय़ा बिल्डर्स की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों पर स्पेशल बैंच ने सभी पक्षों को अपने-अपने दावे पेश करने के निर्देश देकर कहा था कि 23 अक्टूबर को किसी भी सूरत में तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। इस मामले पर विगत 23,24,25 और 30 अक्टूबर को सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान समदडिय़ा बिल्डर्स की ओर से निधेश गुप्ता, अधिवक्ता संजय अग्रवाल, जेडीए की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवीश अग्रवाल, अधिवक्ता अंशुमान सिंह, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता समदर्शी तिवारी और मॉल के दुकानदारों की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर ने दलीेलें रखीं।