उज्जैन,रतलाम की सैलाना की अदालत ने साढ़े सात साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेड़दा दौरे का कवरेज करने गए टीवी पत्रकार विजय मीणा और कैमरामैन विक्रांत सिंह ठाकुर को दंडित किया है। उन्हें मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे में प्रवेश करने के आरोप में धारा-456 के तहत एक-एक साल की सश्रम कैद और 100-100 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। बता दें कि यह घटना 11 अप्रैल-2010 की रात 3.30 बजे की है। मुख्यमंत्री बेड़दा के प्राथमिक चिकित्सालय परिसर में रात्रि विश्राम के लिए रूके हुए थे। तभी टीवी पत्रकार अपने कैमरामैन के साथ वहां पहुंच गए थे। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका, लेकिन वे दोनों अंदर चले गए और हाथापाई की। इससे सुरक्षाकर्मियों को चोट आई थी। बाद में दोनों सुरक्षाकर्मियों को धमकी देकर भाग गए थे। इस घटना की एफआईआर 32 वीं बटालियन आरएफ कंपनी उज्जैन के प्लाटून कमांडर विजय कुमार माहोर ने दर्ज कराई थी, जिसकी जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया था। आरोपी पत्रकारों का कहना था कि वे मध्य रात्रि में मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में खामियों का कवरेज करने गए थे। सुरक्षा घेरे में तैनात कर्मचारी सो रहे थे। जब उन्होंने कैमरे में उन्हें कैद कर लिया, तो विवाद हुआ। अब सैलाना के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विष्णुप्रसाद सोलंकी ने सुनवाई के बाद पत्रकारों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की पैरवी एडीपीओ सीमा शर्मा द्वारा की गई। मुकदमे की विस्तृत जानकारी भी उन्हीं ने दी।