छात्र संघ चुनाव में हर कक्षा से एक प्रतिनिधि चुना जाना जरुरी होगा

भोपाल,प्रदेश के कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव में हर कक्षा में से एक प्रतिनिधि चुना जाना अनिवार्य किया गया है। इसके आदेश उच्च शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए हैं। छात्र संघ चुनाव में किसी भी कॉलेज में ऐसा कोई सेक्शन नहीं होगा जिसमें से कक्षा प्रतिनिधि (सीआर) नहीं चुना जाए। कॉलेजों में 30 अक्टूबर को चुनाव होना है। सूत्रों की माने तो छात्र संघ पदाधिकारियों के लिए कक्षा प्रतिनिधियों को ही वोटिंग करना है। उन्हें ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव आदि पदों के लिए वोटिंग करना है। इस कारण किसी भी सेक्शन को ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा जहां कक्षा प्रतिनिधि न हों। अगर किसी कक्षा में सीआर के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया गया तो उस कक्षा के लिए गुणानुक्रम के आधार पर अहर्तकारी सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी को कक्षा प्रतिनिधि मनोनीत कर दिया जाएगा।
कॉलेज के प्राचार्य संरक्षक और संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा जो छात्र कक्षा प्रतिनिधि के रूप में उस कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा चुने जाएंगे वे अगर छात्र संघ पदाधिकारी के लिए खड़े होंगे और चुनाव जीतते हैं तो उनके पास कक्षा प्रतिनिधि के साथ ही अन्य पद भी रहेगा। यानी वे दो पदों पर काबिज रहेंगे। खास बात यह है कि चुनाव वाले दिन ही चुने गए पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई जाएगी। विश्वविद्यालयों में कुलपति द्वारा निर्वाचित अथवा मनोनीत कक्षा प्रतिनिधि और पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई जाएगी। इसी के साथ ऐसे कॉलेज जहां कक्षा प्रतिनिधियों की कुल संख्या चार से कम हो तो वहां अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, सह सचिव निर्वाचित होंगे और शेष पद खाली रहेंगे। छात्र संघ चुनाव में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी गठित किया जाएगा। यह किसी भी शिकायत का आवेदन मिलने पर मामले की जांच करेगा। उसी दिन संरक्षक को इसे प्रस्तुत किया जाएगा। अगर शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी समाप्त की जा सकती है।

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