झारखंड सरकार ने खत्म की राशन के लिए आधार की अनिवार्यता

रांची,झारखंड के सिमडेगा में भूख से एक बच्ची की मौत के बाद अब राज्य सरकार ने राशन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी है। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, तो भी उसे राशन लेने से नहीं रोका जा सकता है। किसी भी सरकारी पहचान पत्र के जरिये गरीबों को राशन दिया जाएगा।
सिमडेगा में 11 साल की बच्ची की मौत के मामले में पाया गया कि उसके परिवार का राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं था, जिस कारण परिवार का राशन कार्ड रद्द कर दिया गया था। कई महीनों से इस बच्ची के परिवार को राशन नहीं मिल रहा था। राय ने कहा कि किसी भी हालत में अपना कार्ड डीलर को नहीं दें और न ही कम राशन स्वीकार करें। राशन वितरण को लेकर कोई भी शिकायत हो, तो टोल फ्री नंबर 18002125512 पर सूचना दें।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने हर ब्लॉक में अनाज बैंक बनाने की घोषणा की है। दोषी डीलरों और अधिकारियों पर कारवाई के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री सरयू राय ने रद्द किए गए सभी राशन कार्डों की समीक्षा करने का आदेश दिया है। रद्द किए गए राशन कार्डों की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उचित सत्यापन के बिना राशन कार्ड रद्द नहीं किए गए हैं। बिना सत्यापन के राशन कार्ड रद्द करने का मामला सामने आने पर विभाग को तत्काल सूचित करने का निर्देश दिया गया है।

 

 

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