अहमदाबाद,गुजरात प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता अहमद पटेल को निर्वाचित घोषित किए जाने के अपने फैसले पर वह कायम है।यह बात चुनाव आयोग ने गुजरात उच्च न्यायालय से कही। आयोग ने न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी को बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भाजपा के बलवंत सिंह राजपूत द्वारा दायर याचिका में प्रतिवादी नहीं बनाया जा सकता, जिन्होंने पटेल के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है। हाल में गुजरात से राज्यसभा की सीटों के लिए हुए चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने जीत हासिल की थी। चुनाव आयोग को तीनों विजेता उम्मीदवारों के साथ याचिका में पक्षकार बनाया गया था। अन्य प्रतिवादी स्मृति ईरानी और अमित शाह ने भी अपना जवाब दाखिल किया। इन दोनों ने कहा कि उन्होंने पटेल के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के खिलाफ राजपूत की याचिका का समर्थन किया था। बहरहाल, अदालत ने सुनवाई 10 नवंबर तक स्थगित कर दी है। राजपूत ने आठ अगस्त के इस चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ दी थी और उन्हें भाजपा ने एक सीट पर अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा था, लेकिन वे अहमद पटेल से हार गए थे। गौरतलब है कि अहमद पटेल ने पिछले हफ्ते दाखिल किए गए अपने जवाब में याचिका खारिज करने की मांग करते हुए दावा किया था कि आरोपों में कोई दम नहीं है।