नीमच,मध्यप्रदेश के निलंबित एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज श्रीवास ने वार्षिक गोपनीय चरित्रावली नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका भेजी है। जिसमें उन्होंने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति हेमंत गुप्ता सहित पांच लोगों को अवमानना का दोषी माना है।
ADJ ने अपनी याचिका दो साल से एसीआर की मांग करने पर जो उन्हें नहीं दी गई है। हाई कोर्ट द्वारा यह कहा जा रहा है कि वह सूचना अधिकार कानून के तहत अपनी एसीआर मांगे।याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने शासकीय कर्मचारियों को एसीआर देने का आदेश दिया है ।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें मांगने के बाद हाई कोर्ट द्वारा एसीआर नहीं दी जा रही है, जो अवमानना की श्रेणी में आता है।
श्रीवास ने अवमानना की कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता, इंदौर बेंच के जज वेदप्रकाश, ह्यूमन राइट कमीशन भोपाल के सदस्य मनोहर ममतानी, बिहार के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार फहीम अनवर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।