हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

भिंड, उधार सामान न देने पर एक युवक ने दुकानदार को गोली मारकर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शकील अहमद खान की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ३० हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।
अपर लोक अभियोजक के मुताबिक निबसाई गांव में लल्लू उर्फ रामप्रताप सिंह पुत्र पारथ सिंह २९ मार्च २०१६ को शाम करीब चार बजे कुंवर सिंह की दुकान पर आया। यहां उसने कुंवर सिंह से उधार सामान मांगा। जब कुंवर सिंह ने सामान देने से मना किया तो लल्लू ने कहा कि तुम्हें देखता हूं। यह कहकर वह पांच कदम पीछे हटा और कमरे में खोंसा ३१५ बोर का तमंचा निकालकर कुंवर सिंह को गोली मार दी। जिससे कुंवर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इस अपराध में अपराधी को आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है।
इस मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी लल्लू उर्फ रामप्रताप सिंह के खिलाफ केस कायम कर उसे गिरफ्तार किया। फिर अदालत में सुनवाई के दौरान उभयपक्ष के कथन कराए गए। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक रवींद्रकुमार नगाइच ने की। संपूर्ण सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में दोषी पाए गए लल्लू को आजीवन कारावास समेत ३० हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

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