हत्यारे मानव संवेदना के हकदार नहीं : हाई कोर्ट

जबलपुर, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके सेठ और न्यायमूर्ति एच पी सिंह ने 15 वर्षीय किशोर का अपहरण कर उसकी हत्या करने वाले अपराधी राजेश उर्फ राकेश तथा राजा यादव के फांसी की सजा की पुष्टि कर दी है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि जिन हत्यारों ने फिरौती की रकम के लिए किशोर की क्रुरता पूर्वक हत्या की है। उसके लिए मानव जीवन की कोई कीमत नहीं है। ऐसा अपराधी मानवीय संवेदना का हकदार भी नहीं हो सकता है।
अभियोजन के अनुसार 26 मार्च 2013 को आरोपी ने 15 साल के अजीत पाल सिंह का अपहरण कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। फिरौती नहीं मिलने पर बच्चे की गला रेतकर हत्या कर लाश को खंदारी नाले के पास प्लास्टिक बैग में बांधकर फेंक दिया गया था। आरोपी के खिलाफ 302 364 201 तथा 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ था। जिला अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी। माननीय हाईकोर्ट ने उसकी पुष्टि की है।

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