गाजियाबाद,गाजियाबाद तलाक की धमकी देकर शारीरिक शोषण करने पर पति को सलाखों के पीछे पहुंचाना एक महिला को महंगा साबित हो गया। पति ने जमानत पर जेल से बाहर आते ही पत्नी को तीन बार तलाक कहकर उसे घर से निकलने के लिए कह दिया। पति के खिलाफ आवाज उठाने को शरीयत के खिलाफ बताते हुए लोगों ने महिला के साथ मारपीट कर उसे कालोनी छोड़ने फरमान सुनाया था। बागपत जिले के एक गांव निवासी महिला की शादी १२ वर्ष पहले मुरादनगर की एक कालोनी निवासी युवक के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति पत्नी के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता था और विरोध करने पर तीन तलाक की धमकी देता था।
महिला के बीमार होने पर भी पति ने पीड़िता के साथ जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं आरोपी ने कई बार महिला के प्राइवेट पाट्र्स को जलती बीड़ी से दागा। विरोध करने पर मिर्च पाउडर झोंक दिया। करीब एक माह पहले महिला ने पति के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। जेल जाने के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। वह महिला को घर से निकालने का दबाव बनाने लगे। इस बीच पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना लोगों ने शरियत के खिलाफ बता दिया। उन्होंने पंचायत कर शरिया कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए महिला को कालोनी से पीट-पीटकर निकालने का फरमान सुना दिया। जब महिला ने अपना घर छोड़ने से साफ इंकार कर दिया तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद पति अपने घर पहुंचा। पति ने घर में घुसते ही पत्नी को तीन बार तलाक कह दिया। तीन बार तलाक सुनकर पत्नी घंटों तक फूट फूटकर रोती रही। पति ने तीन तलाक देने के बाद पीड़िता को घर छोड़ने का भी फरमान सुना दिया। पीड़िता ने बताया कि तलाक देकर उसके पति ने उसे बेघर कर दिया है। उसके परिजन आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं, ऐसे में उसे न्याय मिलना मुश्किल है।