नई दिल्ली, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को ७ अलगावादी नेताओं में से ४ को दोबारा १० दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। जबकि ३ के लिए एनआईए के रिमांड ना मांगने के बाद कोर्ट ने ३० दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन सभी को एनआईए ने टेरर फंडिंग और कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने के आरोप में कश्मीर से गिरफ्तार किया है।
आफताब हिलाली शाह उर्फ शाहीदुल इस्लाम, फारूक अहमद डार, बिट्टा कराटे, अकबर खान को कोर्ट ने दोबारा १० दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। जबकी नईम खान, पीर सैफुल्ला और मिराजुद्दीन को ३० दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। एनआईए ने कोर्ट को बताया है कि अभी कुछ और पॉइंट्स पर जांच की जानी है। जांच में सामने आए इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को लेकर लोगों से एनआईए पूछताछ करना चाहता है। घाटी में इनके कई नजदीकियों से पूछताछ होनी भी बाकी है। पाकिस्तान से आतंक फैलाने और हिंसा के लिए फंडिंग किए जाने से जुड़े कई अहम सुराग भी एनआईए के हाथ लगे हैं। एनआईए ने कस्टडी बढ़ाने की अर्जी लगते हुए कोर्ट को बताया कि हवाला के पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए अभी कइयों से इस मामले में पूछताछ करनी है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी को ६ दिन की कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की कस्टडी और दे दी है। ईडी ने कोर्ट से कहा कि शब्बीर शाह पर गंभीर आरोप है और हम अपनी जांच कर रहे हैं। लिहाजा शब्बीर शाह की कस्टडी को ७ दिन के लिए बढ़ाया जाए, क्योंकि मनी ट्रेल को लेकर जांच बेहद नाजुक मोड़ पर है। मुमकिन है कि इस मामले में एनआईए भी शब्बीर शाह से टेरर फंडिंग को लेकर पूछताछ करने के लिए ईडी से कस्टडी ले सकती है।