शाहजहांपुर, अपहरण व हत्या के मामले में लापरवाही बरतने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश पर 3 इंस्पेक्टर समेत सात पुलिसकर्मियों पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
पुलिस अधीक्षक के.वी.सिंह ने आज यहां बताया कि जलालाबाद क्षेत्र के समैचीपुर निवासी रामसरन 30 का 12 जून 2011 को अपहरण हो गया था। जिसकी रिपोर्ट अपहृत युवक के पिता वेदराम ने थाना जलालाबाद में दर्ज कराई थी । इसके 11 दिन बाद 23 जून को अपहृत का शव बरेली जिले के भमोरा थाना क्षेत्र में बरामद हुआ था। जहां पर मामला दर्ज कर चिक जलालाबाद थाना भेज दी गई थी।
पुलिस कप्तान ने बताया कि तत्कालीन भमौरा थाना पर सुशील कुमार वर्मा, रामवीर सिंह, राजवीर सिंह और कांस्टेबल क्लर्क विशाल सिंह ने घटना में साक्ष्य संकलित न करने, विवेचना में लापरवाही बरतने तथा जलालाबाद के तत्कालीन इंस्पेक्टर एम.एम.खान, चंद्रकांत मिश्रा और अशोक कुमार सिंह ने भी लापरवाही बरती थी।
मामले में कार्यवाही ना होने पर नंदराम ने मानवाधिकार आयोग की शरण ली। जिसके बाद इस केस की जांच सीबीसीआईडी को सौप दी गई थी। जांच रिपोर्ट मिलते ही आयोग ने एसपी के.वी. सिंह से लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही के आदेश दिए थे। आयोग के निर्देश पर बुधवार देर रात पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा जलालाबाद थाने में दर्ज करा दिया गया है।