भंवरीदेवी मामले में CBI ने मांगी मोहलत, अगली सुनवाई नौ को

जोधपुर, एएनएम भंवरीदेवी अपहरण व हत्याकांड में आरोपी इंद्रा विश्नोई की आवाज के नमूने लेने के मामले में सीबीआई द्वारा मोहलत मांगने पर अदालत ने उसका आग्रह स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई नौ अगस्त तय की है। इसी मामले में आरोपी पूर्व विधायक मलखान सिंह की ओर से पेश की गई दो याचिकाओं पर भी सुनवाई नहीं हो पाई। दोनों ही याचिकाओं पर अब दस अगस्त को सुनवाई होगी।
अधीनस्थ अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को इंद्रा की आवाज के नमूने लेने की अनुमति दे दी थी। इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिस पर अदालत ने अंतरिम रोक लगाते हुए सीबीआई से जवाब मांगा था। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने थोड़ी मोहलत मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अधीनस्थ अदालत के आदेश पर लगाई रोक यथावत रहेगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीके लोहरा ने इंद्रा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की और अधीनस्थ अदालत को आदेश दिए कि पूर्व में दिए गए रिमांड के आदेश से अदालती सुनवाई पर कोई असर नहीं होना चाहिए। इंद्रा की ओर से अदालत से आग्रह किया गया था कि उच्च न्यायालय से रिमांड को उचित बताते हुए याचिका खारिज करने का असर अधीनस्थ अदालत की कार्रवाई पर पड़ेगा| अदालत ने कहा कि अधीनस्थ अदालत शेष ट्रायल को मेरिट पर बिना प्रभाव के ही सुनवाई करेगी।

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