बृजमोहन के खिलाफ याचिका खारिज,किरणमयी ने चुनाव में तय सीमा से ज्यादा खर्च का लगाया था आरोप

बिलासपुर, प्रदेश के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ लिगाई गई चुनाव याचिका को हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा तय सीमा १६ लाख रूपए से अधिक खर्च करने के आरोप को साबित करने में नाकाम रहा। कांग्रेस प्रत्याशी किरणमयी नायक को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब उन्हें चुनाव आयोग में लगी याचिका से उम्मीद है।
जानकारी के अनुसार वर्ष २०१३ के विधानसभा चुनाव में रायपुर दक्षिण विधान सभा सीट से पराजित होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी किरणमयी नायक द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव में तय सीमा से अधिक राशि खर्च करने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन रद्द किए जाने की मांग की गई थी। उक्त मामले में १० को दोनों पक्षों की गवाही पूरी हो गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि आयोग के रिकार्ड में २० नवम्बर को ही बृजमोहन अग्रवाल का चुनावी खर्च १७ लाख रूपए बताया गया था। जबकि ८ दिसम्बर तक उन्हें १६ लाख रूपए खर्च करना था। ज्यादा राशि खर्च करने पर चुनाव आयोग द्वारा बृजमोहन अग्रवाल को तीन बार नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन उनके द्वारा एक नोटिस का भी जवाब नहीं दिया गया। मामले में १२ दौर की सुनवाई हुई जिसमें किरणमयी नायक के ओर से कुल १६ गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराएं जबकि बृजमोहन अग्रवाल का बयान दर्ज करवाया था। जिसके बाद १७ मई को सुनवाई पूरी कर ली गई थी। किरणमयी ने अपने याचिका में कहा था कि बृजमोहन ने मतदाता सूची में गड़बड़ी और नियमों का उल्लंघन कर चुनाव जीता है। नायक ने खर्च सीमा से कहीं अधिक खर्च की भी शिकायत की थी। इस याचिका पर फरवरी २०१४ से सुनवाई जारी थी। अंतिम सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील कपिल सिब्बल ने किरणमयी की ओर से पैरवी की थी।
ये है पूरा मामला
वर्ष २०१३ के विधानसभा चुनाव में रायपुर दक्षिण से रायपुर के पूर्व महापौर व कांग्रेस प्रत्याशी किरणमयी नायक ने बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वे करीब ३५-४० हजार वोट से हार गई थीं। जनवरी २०१४ में किरणमयी नायक ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बृजमोहन ने चुनाव में तय सीमा १६ लाख रूपए से ज्यादा खर्च किए थे। इस मामले की अंतिम सुनवाई १७ मई को जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट में हुई थी।
चुनाव आयोग में भी याचिका
इस मामले में किरणमयी नायक ने फरवरी २०१४ में चुनाव आयोग में भी याचिका लगाई है जहां निर्वाचन अधिकारी ने पूरा दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया है और यहां भी निर्णय कभी भी आ सकती है। याचिका में उन्होंने निर्वाचन शून्य करने की मांग तो की है, साथ-साथ छ: वर्ष के लिए चुनाव लड?े पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। किरणमयी नायक का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट जाएगी, चुनाव आयोग में भी एक दो दिन में फैसला आ सकता है।

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