व्यापमं केस में अक्टूबर तक CBI दाखिल करे चार्जशीट,CFSL रिपोर्ट भी पेश करो -SC

नई दिल्ली,सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले में शुक्रवार को सीबीआई को अक्टूबर के अंत तक सभी लंबित केसों में सीएफएसएल रिपोर्ट के साथ चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी लंबित 22 केसों की चार्जशीट सीबीआई स्पेशल कोर्ट में दाखिल करे। साथ ही कहा कि चार्जशीट में एक्सल शीट को लेकर फोरेंसिक रिपोर्ट भी दाखिल करें। इस मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी आरोप हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता प्रशांत पांडे की ओर से कहा गया कि मामलों में चार्जशीट दाखिल ना होने की वजह से देरी हो रही है। वहीं सीबीआई की दलील थी कि ये देरी इसलिए हो रही है कि इस घोटाले में आरोपियों की संख्या ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई मामलों में अक्तूबर तक चार्जशीट दाखिल करें।

रिपोर्ट अभी तक कोर्ट के भीतर क्यों पेश नहीं की गई
कोर्ट ने साफ कहा कि पेन ड्राइव की सीएफएसएल रिपोर्ट अभी तक कोर्ट के भीतर क्यों पेश नहीं की गई है, इसे जल्द से जल्द पेश करें। इसके साथ ही कोर्ट ने 22 बचे हुए मामलों की चार्जशीट भी जल्द से जल्द पेश करने को कहा है। दरअसल, व्यापमं मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर इस बात के लिए नाराजगी जाहिर की है कि उसने अभी तक पेन ड्राइव से जुड़ी हुई सीएफएसएल रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की है? जबकि यह रिपोर्ट मिले हुए उसे काफी वक्त हो गया है। सीबीआई ने अपने जवाब में कहा कि वह आने वाले दिनों में चार्जशीट के साथ पेन ड्राइव की सीएफएसएल रिपोर्ट भी पेश कर देगा। हालांकि सीबीआई ने इसकी समयसीमा बताने से इनकार कर दिया। सीबीआई ने कहा कि अभी 22 मामलों में जांच जारी है, ऐसे में उनकी चार्जशीट बनाने में वक्त लग रहा है। इन केसों की चार्जशीट के साथ ही पेन ड्राइव की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। दरअसल, पेन ड्राइव व्यापमं मामले से जुड़े रहे आईटी एक्सपर्ट प्रशांत पांडे की है। उन्होंने कोर्ट में पेन ड्राइव देकर कहा था कि इस पेनड्राइव में दिए गए दस्तावेज सही हैं। उन्होंने उस पेन ड्राइव में दी कई एक्सलशीट में कई बड़े लोगों के नाम होने का दावा किया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट होते हुए यह पेन ड्राइव सीबीआई के पास पहुंची थी। उसके बाद इसकी जांच सीएफएसएल लैब हैदराबाद से कराई गई थी। रिपोर्ट आने के बाद भी सीबीआई ने इसे कोर्ट के भीतर पेश नहीं किया है। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रशांत पांडे की याचिका को भी खत्म कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिका में जिन पांच बिंदुओं की मांग की गई थी, उन्हें मान लिया गया है। ऐसे में याचिका को आगे जारी रखने का कोई तर्क नहीं है। इसी के साथ याचिका को डिस्पोज आॅफ किया जाता है। इससे पहले दिग्विजय सिंह की भी याचिका डिस्पोज आफ हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी को लंबित 22 मामलों में अक्टूबर तक चार्ज शीट दाखिल करने को कहा है, इसमें एक्सल शीट की फोरेंसिक रिपोर्ट भी शामिल रहेगी|

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