नई दिल्ली,मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ख़ारिज कर दिया। इसके पहले हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के लिए उसे मामला भेजे जाने के बाद गुरुवार से सुनवाई शुरू की थी। गौरतलब है पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग द्वारा नरोत्तम को अयोग्य ठहराया गया है। उन्हें तीन साल तक चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित किया गया है। यह मामला साल 2008 के चुनाव खर्चे से जुड़ा है। मिश्रा की याचिका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इंदरमीत कौर ने ख़ारिज की जो की चुनाव आयोग द्वारा मिश्रा को अयोग्य ठहराये जाने के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी।
इसके पहले चुनाव आयोग और कांग्रेस नेता राजेन्द्र भारती के वकीलों ने गुरुवार को इस मामले पर कोर्ट के समक्ष दलीलें पेश की थी। जैसा की पता है उच्चतम न्यायालय ने राजेंद्र भारती से कहा था कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय जाकर वहां मामले की सुनवाई और पीठ के गठन का आग्रह करें। जबकि राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए इस मामले पर रोज सुनवाई कर 17 से पहले फैसला देने को कहा था।इस तरह अब पेड न्यूज़ मामले पर नरोत्तम के सन्दर्भ में चुनाव आयोग का निर्णय बरकरार रहेगा। जिसके चलते मिश्रा राष्ट्रपति चुनाव में मतदान भी नहीं कर सकेंगे।
पेड न्यूज़ मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नरोत्तम की याचिका ख़ारिज की
