पुरूष अध्यापकों का पांच साल उपरांत होगा तबादला,अध्यापकों की तबादला नीति जारी

भोपाल,पुरुष अध्यापकों को पांच साल की सेवा पूरी करने पर ही तबादला मिलेगा। गांव से शहर में तबादले पर पूरे तरह प्रतिबंध रहेगा।प्रदेश के अध्यापकों की तबादला (संविलियन) नीति स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी कर दी। सामान्य से अनुसूचित क्षेत्रों में जाने पर दो साल की छूट मिलेगी यानी तीन साल सेवा में रहने वालों को भी तबादला कर दिया जाएगा। मेडिकल के आधार पर तबादला चाहने पर इस बात का प्रमाण-पत्र देना होगा कि आप पढ़ाने के लिए समक्ष हैं। तबादला अंतर्निकाय ही होगा। तबादलों के लिए समय-सारिणी अलग से जारी की जाएगी। नीति के तहत कोई भी अध्यापक उस सूरत में ही आवेदन कर सकेगा, जब पद रिक्त हों और प्राथमिक शाला में न्यूनतम 3 और माध्यमिक में 4 शिक्षक काम कर रहे हों। आवेदन ऑनलाइन ही होंगे और 20 विकल्प भी देने पड़ेंगे। समान विषय के पदों के लिए ही आवेदन होगा।पारस्परिक संविलियन के लिए समान पद और समान विषय होना जरूरी है। जिला या ब्लॉक स्तरीय उत्कृष्ट व मॉडल स्कूलों में ये नीति मान्य नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अध्यापकों को मूल संस्था से ही आवेदन करना होगा। अध्यापक की वरिष्ठता नए निकाय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से मान्य होगी। पहले की वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी। नए निकाय में संबंधित पद की वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता सबसे नीचे रहेगी।
संविदा शिक्षक श्रेणी 1, 2 और 3 के सीधी भर्ती के खाली पदों के विरुद्ध ऑनलाइन तबादले होंगे। पदोन्न्ति से भरे जाने वाले पदों को तबादला प्रक्रिया से अलग रखा जाए। खाली पद एजुकेशन पोर्टल पर दर्शाए जाएंगे। आवेदन इसी पोर्टल पर होगा और नियुक्तिकर्ता अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा। आवेदन करने के 15 दिन के भीतर नियुक्तिकर्ता अधिकारी प्रमाण-पत्र जारी करेगा। यदि समय पर ये काम पूरा नहीं किया जाता तो ये माना जाएगा कि अनापत्ति है। तबादले के लिए आवेदन एक समयसीमा के भीतर ही होगा। ऑफलाइन आवेदन सिर्फ गंभीर बीमारी और अति आवश्यक श्रेणी का मामला होने की सूरत में ही होगा। ऐसे मामला जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाएंगे और वे अनुश्सां सहित आयुक्त लोक शिक्षण को भेजेंगे। यहां से प्रशासकीय मंजूरी मिलने के बाद ही तबादले होंगे। वरिष्ठता अध्यापक, अध्यापक और सहायक अध्यापक के तबादला चाहने पर रिजल्ट और बच्चों में पढ़ाई के स्तर को पैमाना बनाया जाएगा। गंभीर बीमारी, नि:शक्तजन कोटे से नियुक्ति, विवाह के कारण पति के निवास या कार्य क्षेत्र से अलग पदस्थ होने, विधवा या परित्याक्ता को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

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