छत्तीसगढ़ में तबादलों से प्रतिबन्ध हटा,31 तक हो सकेंगे तबादले

रायपुर,मंत्रालय में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। केबिनेट की बैठक में स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 का अनुमोदन किया गया। इसके तहत 11 जुलाई से 31 जुलाई तक स्थानांतरण हो सकेगा। ऐसे शासकीय सेवक एक ही स्थान पर दो वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थ हों, केवल उन्हीं के स्थानांतरण किए जाएंगे और सभी श्रेणियों के स्थानांतरण आदेश शासन स्तर पर प्रशासकीय विभाग द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद ही जारी किए जाएंगे। 1 अगस्त से स्थानांतरण पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा। स्थानांतरण आदेश जारी होने पर यदि किन्हीं कारणों से आदेश के निरस्त अथवा संशोधित करना जरूरी हो तो ऐसे स्थानांतरण समन्वय में अनुमोदन के बाद ही निरस्त अथवा संशोधित किए जाएंगे। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामले में उनके संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 15 प्रतिशत, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में अधिकतम 5 प्रतिशत तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
वर्तमान में कृषि एवं खाद्य उत्पादन के प्रसंस्करण उद्योगों को राज्य की मंडियों से सर्वप्रथम कच्चा माल खरीदी की तारीख से 5 वर्ष तक के लिए कृषि उत्पादों पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण छूट का प्रावधान है। जिसकी अधिकतम सीमा प्रसंस्करण इाई द्वारा किए गए स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के बराबर होती है। इसे संधोशित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योगों को राज्य की मंडियों, सीधे उत्पादनकर्ता किसान, इकाई, राज्य के बाहर से सर्वप्रथम कच्चा माल खरीदने पर खरीदी दिनांक से 5 वर्ष तक के लिए कृषि उत्पादों पर लगने वाली मंडी शुल्क से पूर्ण छूट दी जाएगी। छूट की अधिकतम सीमा प्रसंस्करण इकाई द्वारा किए गए स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के बराबर होगी। यह छूट शासन द्वारा अनुमोदित सूची के कृषि उत्पादों पर मिलेगी।
छग सिविल सेवा सेवा नियम 1965 के नियम 22 के उप नियम में यह प्रावधान है कि प्रत्येक शासकीय सेवक भारत सरकार तथा राज्य सरकार के परिवार कल्याण से संबंधित नीतियों का पालन करेगा इसका आशय यह था कि इस उपनियम के प्रयोजन के लिए शासकीय सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को प्रावधान को विलोपित करने का निर्णय लिया गया।
पूरे देश में केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा माल और सेवा कर लागू की गई है इसके लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद की 22 जून की बैठक में संकल्प पारित गया था मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज की केबिनेट में इस संकल्प के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रति आभार व्यक्त किया गया। आभार प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने कहा कि जीएसटी स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है यह राष्ट्रीय एकता आर्थिक संधवाद और संघीय लोकतंत्र का एक शानदार उदाहरण है केंद्र सरकार तथा सभी राज्य सरकारों और सभी राजनीतिक दलों के बीच परस्पर सहयोग से ही यह संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा 22 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय केबिनेट की बैठक में मोदी ने जीएटी में योगदान के लिए सभी राज्य सरकारों सभी मुख्यमंत्रियों सभी प्रदेश के वित्त मंत्रियों और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों सभी संसद सदस्यों और सभी राज्य विधानसभा के सदस्यों तथा उद्योग और व्यापार संगठनों और समाज के सभी वर्गों के प्रति आभार व्यक्त किया था जिनके सहयोग से एक जुलाई 2017 से देश में यह लागू हुआ है।

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