चारा घोटालाः लालू का बयान CBI कोर्ट में दर्ज, CBI पर फंसाने का आरोप लगाया

रांची, बहुचर्चित चारा घोटाले के एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल(राजद) लालू प्रसाद का बयान आज रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज कराया गया। चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ रुपये से अधिक अवैध निकासी से जुड़े आरसी 68ए/96 मामले में लालू प्रसाद ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में करीब एक घंटे तक दर्ज कराये गये बयान में खुद को निर्दाष बताया और सीबीआई पर उन्हें और उनके परिवार को फंसाने का आरोप लगाया। लालू प्रसाद ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत सारे किये गये है और सीबीआई के माध्यम से उनके परिवार को फंसाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उस समय सबको यह नहीं देखा गया कि कैसे बिहार का पिछड़ा लडका दिल्ली तक जा रहा है। राजद प्रमुख ने दावा किया कि जब उन्होंन कोई पैसा ही नहीं लिया, तो अपराध किस बात का।इस मामले में लालू प्रसाद के अलावा विद्य्नासागर निषाद, आर.के. राणा, जगदीश शर्मा और धु्रव भगत का बयान रिकॉर्ड किया गया। वहीं करीब एक घंटे के सवाल-जवाब के दौरान अदालत में लालू प्रसाद ने डेढ़ दर्जन से अधिक सवालों का जवाब देते हुए अपना बचाव किया।
कोर्ट ने लालू से पूछा… रामजीवन सिंह ने सीबीआई जांच की मांग की और आपने इस मामले को जगन्नाथ मिश्र की कमेटी को सौंप दी।
लालू प्रसाद का जवाबः मेसो का पैसा डीडीसी के पास आता है। उनके कार्यकाल में ऐसा कोई खर्च नहीं हुआ। तत्कालीन पशुपालन मंत्री ने गड़बड़ी की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच की बात कही थी, इस संबंध में मुख्य सचिव कमला प्रसाद से राय मांगी और सीआईडी को जांच का जिम्मा दिया।
सवालः- जिन्होंने शिकायत की, आपने उन्हें हटा दिया।
जवाबः यह मुख्यमंत्री का अधिकार है, मैंने रामजीवन सिंह को दूसरा विभाग दिया।
सवालः 20सूत्री कार्यक्रम किर्यान्वयन समिति में दयानंद कश्यप की आपने नियुक्ति की।
जवाबः मैं दयानंद कश्यप को जानता तक नहीं।
सवालःआप यह आश्वासन देते रहे कि कार्रवाई होगी।
जवाबः कांट्रेक्टर ब्लैकलिस्टेड हो गया।
सवालः एसपी सिन्हा से पैसा लेकर आ.के.राणा ने बड़ी रकम आपको दी।
जवाबः ये गलत बात है, किसने पैसा लेते देखा, हमको किसी ने कोई पैसा नहीं दिया।
सवालः विभिन्न राजनीतिक दलों ने जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया।
जवाबः ये आरोप गलत है।
सवालः कई अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया गया।
जवाबः जनहित में और नियमानुसार सेवा विस्तार दिया गया और कुछ लोगों की पैरवी जगन्नाथ मिश्र ने की।
सीबीआई कोर्ट में चारा घोटाले के करीब आधा दर्जन मामलों में ट्रायल फेस कर रहे लालू प्रसाद एक बार फिर 13 जुलाई को चारा घोटाले के एक अन्य मामले आरसी 64ए/96 में सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे। सीबीआई कोर्ट ने उनसे बचाव पक्ष के गवाहों की सूची मांगी है और सूची में लालू किनका-किनका नाम देते है, यह इस पूरे मामले के रुख को मोड़ने में काअी अहम माना जा सकता है।
इधर, अदालत परिसर में लालू प्रसाद के समर्थकों की भीड़ लगी रही। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये थे। अदालत में बयान दर्ज करवाने के बाद लालू प्रसाद वापस मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस लौट आये। वहीं लालू प्रसाद इस दौरान मीडिया के साथ-साथ पार्टी नेताआें से भी दूर रहे।

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