रायपुर, शराब पीकर हंगामा करने वाले शराबी को रोका तो रोकने वाले के सीने में चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। एक साल बाद उस शराबी ललित कुमार टंडर (४१) को रायपुर कोर्ट ने कल देर रात दस वर्ष की सजा हुई। साथ ही १५०० रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
प्रकरण के अनुसार ललित कुमार टंडन ग्राम बनरसी माना का निवासी है। १३ जुलाई २०१६ की शाम ६ बजे ग्राम बनरसी के भाऊलाल डहरिया की दुकान के आसपास शराब पीकर वह लोगों से लड़ाई-झगड़ा कर रहा था। उसे कुछ लोगों ने गांव का ही निवासी जानकर समझाने का प्रयास किया, तो समझाने वालों को गंदी-गंदी गाली देने लगा। भाऊलाल डहरिया की दुकान के पास कुछ ग्रामीण बैठे हुए थे। उसमें से एक शैलेन्द्र जांगड़े था। उसने जब समझाया, तो ललित ने शैलन्द्र पर चाकू से हमला कर दिया। उसके सीने की बांई ओर चार-पांच बार वार किया। रोकने पर शैलेन्द्र के हाथ में भी चोट आई। शैलेन्द्र को बचाने आसपास के लोग दौड़े। लोगों ने ललित को और हमला करने से रोका। इसके बाद लोगों ने गंभीर हालत में शैलेन्द्र जांगड़े को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी जान बच गई। यदि समय पर इलाज नहीं होता, तो शैलेन्द्र की मृत्यु निश्चित थी। परिजनों की शिकायत पर ललित कुमार के खिलाफ आर्म्स एक्ट २५,२७, आईपीसी की धारा २९४, ३०७ का मामला दर्ज किया गया। यह मामला रायपुर कोर्ट के एडीजे तजेश्वरी देवी देवांगन की कोर्ट में चला। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने ललित को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसमें आईपीसी की धारा ३०७ के तहत दस वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट २५, २७ के तहत एक वर्ष कठोर कारावास व ५०० रुपये जुर्माने की सजा शामिल है। मामले में शासन की ओर से पैरवी जेके अग्रवाल ने की।