जून में इस्तेमाल सेवा के जुलाई में आने वाले बिल पर GST लगेगा

नई दिल्ली,उपभोक्ताओं को जून में उपयोग की गई सुविधाओं के लिए बिल का भुगतान जुलाई में करने पर जीएसटी देना होगा। उदाहरण के लिए क्रेडिट कार्ड या टेलीफोन सेवाओं का यदि जून में इस्तेमाल किया गया है और उसका बिल जुलाई में आता है तो इस पर जीएसटी लगेगा, क्योंकि जीएसटी एक जुलाई से लागू हुआ है। ज्यादातर सेवाओं को 18 प्रतिशत के उंचे कर स्लैब में रखा गया है, जबकि पूर्व की व्यवस्था में इन पर 15 प्रतिशत कर लगता था। जीएसटी में सेवाकर, उत्पाद, वैट और करीब दर्जन भर स्थानीय शुल्क समाहित हुए हैं। सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए चार कर दरें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की कर दर तय की गई है। एक सरकारी अधिकारी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई भी बिल जो एक जुलाई से बनाया गया है, बेक सेवा का उपभोग इससे पहले किया गया हो, उस पर जीएसटी लगेगा। बशर्ते उपभोक्ता ने कुछ अग्रिम भुगतान न किया हो।

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