बिना विज्ञापन पुराने उत्पाद की कीमत नहीं बढ़ा पाएंगी कंपनियां

नई दिल्ली,जीएसटी लागू होने के बाद कीमतें न बढ़ें, इस पर केंद्र नजर जमाए हुए है। सरकार ने इसके रिव्यू के लिए 15 सदस्यीय एक समिति का गठन भी किया है। समिति हर मंगलवार को रिव्यू करती रहेगी।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने मंगलवार को बताया कि कोई भी उत्पादक पुराने सामान पर बिना विज्ञापन दिए कीमत नहीं बढ़ा पाएगा। कीमत बढ़ाने से पहले विज्ञापन देना जरूरी होगा। इस बारे में सरकार ने सभी कंपनियों को नोटिस जारी कर दिए हैं।
अधिया ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद कीमतों और प्रोडक्ट्स की सप्लाई पर सरकार का ध्यान है। अगर ट्रेडर्स पुरानी एमआरपी बढ़ाते हैं तो उन्हें इस बात की जानकारी विज्ञापन के माध्यम से देनी होगी। जीएसटी लागू होने के बाद उत्पाद की कीमत से अलग वसूली को लेकर अधिया ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद रिटेल प्राइस में संशोधन हो सकता है। अगर एमआरपी से अधिक दाम होंगे तो उत्पादनकर्ता को दो अखबारों में विज्ञापन देना होगा और पैकेट पर पुरानी एमआरपी के साथ रिवाइज्ड एमआरपी लिखनी होगी। यह स्टॉक तीन माह में बेचा जा सकता है। दाम कम होने पर विज्ञापन की जरूरत नहीं है। लेकिन, नई कीमत अलग से लिखनी होगी। किसी भी चीज की एमआरपी में सभी टैक्स शामिल होंगे।
अधिया ने बताया कि रजिस्ट्रेशन, माइग्रेशन की दिक्कतों की निगरानी 200 अधिकारियों की टीम कर रही है। एक महीने तक ट्रेडर्स के लिए जीएसटी क्लास चलाई जाएगी। जीएसटी से जुड़े सवालों के आसानी से जवाब देने के लिए सरकार ने दूरदर्शन के नेशनल चेनल पर छह दिन जीएसटी पर क्लाल चलाने की योजना बनाई है।

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