बाबरी मामले में आडवाणी, उमा और जोशी को सुनवाई में हाजिर होने से छूट

लखनऊ,विवादित बाबरी ढांचा ध्वस्त किए जाने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी नेता लालकृष्ण आडवाणी,उमा भारती और सांसद मुरली मनोहर जोशी को अदालत में रोज होने वाली सुनवाई में उपस्थित न होने की छूट दी है। बाबरी ढांचा ढहाये जाने के मामले में आडवाणी,जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, महंत राम विलास वेदांती, चंपत राय समेत 12 लोग सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने सभी आरोपी नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने के आदेश दे दिए थे। कोर्ट अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने से जुड़े 2 अलग-अलग मामलों की सुनवाई कर रही है। अयोध्या में 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के बाद दो एफआईआर दर्ज की गई थी। सीबीआई ने जांच के बाद 49 लोगों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की थी। लेकिन 13 आरोपी मुकद्दमा शुरू होने से पहले ही बरी हो गए। वहीं इस मामले में आरोपी रहे अशोक सिंघल और गिरिराज किशोर का पहले ही निधन हो चुका है।

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