ग्वालियर,प्रदेश के सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री लाल सिंह आर्य को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने लाल सिंह आर्य के खिलाफ सबूतों को नाकाफी बताते हुए भिंड जिला न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया है । इससे पहले सेशन कोर्ट ने कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड में मंत्री आर्य को आरोपी करार देते हुए वारंट जारी किया था। इस फैसले के खिलाफ मंत्री आर्य ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में अपील की थी। इस मामले में जस्टिस शील नागू की सिंगल बैंच ने उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए अधीनस्थ कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया। मंत्री लाल सिंह आर्य की ओर से जबलपुर से आए अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने पैरवी की थी। १३ अप्रैल २००९ को भिंड जिले की गोहद सीट से कांग्रेस के विधायक माखन जाटव की चुनाव प्रचार के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी थी। मंत्री आर्य पर हत्या में शामिल होने का आरोप था। आर्य को हालांकि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन भिंड कोर्ट ने उन्हें आरोपी घोषित करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
हाईकोर्ट से लाल सिंह आर्य को राहत
