CG हाईकोर्ट का आदेश अक्टूबर तक शुरू हो बिलासपुर में हवाई सेवा

बिलासपुर, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी को आज निर्देश दिया कि वह बिलासपुर के लिए अक्टूबर माह तक हवाई सेवा प्रारंभ कराएं। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिए।
हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में बिलासपुर के लिए हवाई सेवा प्रारंभ करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता पत्रकार कमल दुबे ने कहा था कि राज्य के दो बड़े शहर रायपुर व बिलासपुर है।राजधानी में हवाई सेवा का लाभ तो लोगों को मिल रहा है। बिलासपुर इस सेवा से वंचित है जबकि रेलवे जोन,एसईसीएल मुख्यालय ,अपोलो हास्पिटल,हाईकोर्ट,एनटीपीसी सहित बड़े उद्योग यहां स्थापित हैं। यहां के लोगों को हवाई यात्रा करने के लिए माना रायपुर जाना पड़ता है। आमजनों की सुविधा के लिए बिलासपुर से हवाई सेवा शुरू होना चाहिए। इस मामले में हाईकोर्ट राज्य व केर्न्द्र सरकार के अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी को नोटिस जारी किया था। आज इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस टीबी राधाकृष्णन तथा पीसी कोसी की डिवीजन बेंच में हुई अदालत ने केन्द्र व राज्य शासन के जवाब के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी व शासन को आदेश दिया कि छ: माह के भीतर बिलासपुर से हवाई सेवाएं प्रारंभ कराएं।

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