देवास, आरएसएस प्रचारक रहे सुनील जोशी की हत्या के बहुचर्चित मामले में जिला अदालत ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और 7 दूसरे लोगों को बरी कर दिया है.यह मामला जिले के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव आप्टे की अदालत में चल रहा था जिन्होंने ये फैसला सुनाया है. प्र्रज्ञा के साथ हर्ष सोलंकी, वासुदेव परमार, रामचरण पटेल, आनंदराज कटारिया, लोकेश शर्मा, राजेंद्र चौधरी और जितेंद्र शर्मा को भी बरी कर दिया गया है. सबूत नहीं मिलने पर अदालत द्वारा बरी करने की बात कही गई है. सुनील जोशी की 29 दिसंबर 2007 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में राजस्थान से एक गिरफ्तारी के बाद इसमें प्रज्ञा और अन्य का नाम सामने आया था.
मामले की जांच की जिम्मेदारी कुछ साल पहले जिला कोर्ट से स्पेशल एनआईए कोर्ट को सौंप दी गई थी. मामला फिर जिला न्यायालय को सौंप दिया गया. जोशी कभी प्रज्ञा के करीबी रहे थे. प्रज्ञा फिलहाल आतंकी घटना के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. सुनवाई के दौरान प्रज्ञा कोर्ट में नहीं थी. हालांकि, वासुदेव और आनंदराज अपने रिश्तेदारों के साथ कोर्ट रूम में मौजूद थे.