मप्र में नर्मदा किनारे शराब दुकान नहीं

भोपाल, नर्मदा किनारे से 5 किलोमीटर की दूरी में स्थित देशी या विदेशी मदिरा दुकानों को बंद किया जाएगा. साथ इस वर्ष कोई नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश में वर्ष 2017 – 18 के लिए समग्र आबकारी नीति अनुमोदित की गई. उस नीति में ये सभी प्रावधान किये गये हैं. नीति के अनुसार प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश के परिपालन में 572 तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में 1427 दुकानों को हाइवे से 500 मीटर की दूरी पर विस्थापित किया जायेगा. मंत्रि-परिषद के निर्णय अनुसार नर्मदा नदी से पांच किलोमीटर की परिधि में संचालित 12 जिलों की 58 मदिरा की दुकानों को बंद किया जाएगा. इनमें डिण्डौरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, धार तथा खरगोन जिलों की 39 देशी और 19 विदेशी मदिरा दुकानें शामिल हैं.
शिक्षकों के पदों को स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सीधी भर्ती के संविदा शाला शिक्षक श्रेणी -1 के 10 हजार 905 एवं श्रेणी-2 के 11 हजार 200 पदों पर संविदा शाला शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति दी. कुल 22105 पदों की पूर्ति प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से ऑन लाइन पात्रता परीक्षा आयोजित कर की जायेगी

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