सहारा समूह को सुको से नहीं मिली राहत

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट से सहारा प्रमुख को कोई राहत नहीं मिल पाई है. समूह की वह अर्जी खारिज हो गई जिसमें सेबी के पास 600 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए और वक्त दिए जाने की गुहार लगाई गई थी.
समूह ने कोर्ट में कहा कि उसे नोटबंदी के चलते पैसा जुटाने में परेशानी हो रही है, पर अदालत ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया. याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने यह संकेत भी दिए कि वक्त पर पैसा जमा न करने पर सुब्रत रॉय को फिर जेल भेज दिया जाएगा. बता दें कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी साफ कहा था कि 6 फरवरी, 2017 तक 600 करोड़ रुपये जमा नहीं करवाने पर सहारा चीफ को फिर जेल जाना होगा.
इसके पहले 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने रॉय के परोल को 28 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था. तब कंपनी ने सेबी के पास 200 करोड़ रुपये जमा कराए थे. उस समय सुनवाई के दौरान सहारा समूह की ओर से कहा गया कि वह निवेशकों को तमाम बकाया 26 महीने में लौटा देंगे. सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 2018 तक रुपये लौटा दिए जाएंगे. तिहाड़ जेल में 2 साल बिताने के बाद सुब्रत रॉय पिछले साल मई में तब बाहर आ पाए थे, जब उनकी मां

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