देहरादून, पुलिस के घोड़े शक्तिमान की मौत के मामले में विधायक गणेश जोशी के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने के लिए सरकार की ओर से लगाई गई अर्जी को सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यहां मिली जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमएम पांडे की कोर्ट ने विधायक गणेश जोशी की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। प्रकरण की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। ज्ञात हो 14 मार्च 2016 को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ विधानसभा कूच किया था क्षेत्र में उस वक्त धारा 144 लागू थी इस दौरान किसी तरह भाजपा विधायक गणेश जोशी बैरिकेटिंग पार कर अपने समर्थकों के साथ रिस्पना पुल तक पहुंच गए वहां पहुंचकर घुड़सवार व अन्य सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया इस आपाधापी व बेरहम हमले में पुलिस के घुड़सवार रविंद्र सिंह के घोड़े की टांग टूट गई थी।