सोनिया-राहुल को आयकर मामले में राहत नहीं

नई दिल्ली,दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी द्वारा आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता आयकर विभाग के सामने कार्रवाई के वक्त अपनी शिकायत रख सकते हैं।
मार्च में वित्तीय 2011- 2012 के टैक्स के दोबारा मूल्यांकन करने सम्बन्धी जारी नोटिस को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ऑस्कर फर्नांडीस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आयकर विभाग के मुताबिक राहुल गांधी ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक होने का खुलासा नहीं किया था। 16 अगस्त को आयकर विभाग के टैक्स के पुनर्मूल्यांकन के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ऑस्कर फर्नांडीस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान सोनिया गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम ने कहा था कि यंग इंडियन कंपनी एक चैरिटेबल संगठन है। यंग इंडियन कंपनी ने शेयर धारकों को अभी तक एक रुपया भी नहीं दिया है। उन्होंने कहा था कि आयकर विभाग ने आयकर की गणना गलत तरीके से की है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडीस के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से एएसजी तुषार मेहता ने कहा था कि वे कोर्ट के सामने मूल दस्तावेज पेश करने के लिए तैयार हैं।
आठ अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इस मामले में कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था। जब राहुल गांधी ने कहा था कि जब कोई आय ही नहीं हुई तो फिर उस पर कर कैसा? इसलिए आयकर विभाग कोई कार्रवाई नहीं करे। तब कोर्ट ने कहा था कि हम न तो आयकर विभाग को नोटिस जारी कर सकते हैं और न ही आपको सुरक्षा दे सकते हैं।

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