इंदौर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इंदौर के कलेक्टर निशांत वरवड़े पर 50000 का जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट ने कलेक्टर को आदेश दिया है कि 2 सप्ताह के अंदर आदेश का पालन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
सीलिंग एक्ट में किसान की जमीन का सांकेतिक कब्जा प्रशासन द्वारा लिया गया था, जिसकी अपील किसान परिवार ने हाई कोर्ट में की थी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से प्रशासन केस हार गया था। उसके बाद भी जिला प्रशासन सीलिंग में अधिग्रहित की गई जमीन राजस्व रिकॉर्ड में शासन के स्थान पर आवेदक का नाम दर्ज नहीं कर रहा था।
याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट विशाल बाहेती ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 50000 का जुर्माना लगाते हुए 2 सप्ताह के अंदर आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं।