डायन-बिसाही के आरोप में 5 महिलाओं की हत्या मामले में 13 को उम्रकैद

रांची,रांची जिले के मांडर थाना क्षेत्र अंतर्गत कंजिया गांव के मरई टोली में एक साथ 5 महिलाओं की निर्मम हत्या के मामले में गुरुवार को फैसला आ गया है। अदालत ने 13 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुना है। जिन 13 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई उनमें मोजेश खलखो, जेवियर खलखो, सचिन खलखो, संदीप खलखो, कृष्णा खलखो, बलदेव खलखो, राजेश तिग्गा, अरुण बाड़ा, रोमित खलखो, बर्णावस खलखो, सन्नू उरांव, सन्नो खलखो उर्फ उरांव, अलबिनूस खलखो शामिल हैं। अन्य 27 को बरी कर दिया गया।
लोक अभियोजक परमानंद यादव ने बताया कि तीन साल पहले 8अगस्त 2015 को पांच महिलाओं को डायन बताकर उन्हें निर्वस्त्र कर लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 43 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में अपर न्यायायुक्त एसएस प्रसाद की अदालत ने अलग-अलग चार प्राथमिकी में शामिल 40 अभियुक्तों पर फैसला सुनाया। अभियुक्तों में कई ऐसे हैं जो चारों मामले में अभियुक्त हैं। मुख्य रुप से 13 अभियुक्तों को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई गई है और बाकी को बरी कर दिया गया है।
अदालत ने दोषियों को अलग- अलग धाराओं में सजा सुनाई है। इसमें सबसे अधिक उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने कहा सभी धाराओं की सजाएं एक साथ चलेंगी। लेकिन जिन दोषियों को चारों मामले में सजा सुनाई गई , उनकी एक केस की सजा खत्म होने पर पर दूसरे केस की सजा चलेगी। अदालत ने अपने फैसले में एक कविता भी लिखकर टिप्पणी की है। इस मामले में 43 अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसमें एक का निधन हो गया है और दो नाबालिक घोषित किए गए हैं। नाबालिकों का ट्रायल किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है।
हत्या के आरोप में मुख्य रुप से वर्णावश खलखो, बीगू उर्फ बिल्लू उराव, कृष्णा खलखो, विश्वनाथ खलखो, पंचू उरांव, बिरसा उरांव, अनिल खलखो उर्फ उरांव, बलदेव खलखो, विश्वनाथ उरांव, मनोज उरांव, जीतवाहन उरांव, लिटवा खलको, सुभाष खलखो, विनोद कुजूर, सनू उरांव, राजू कुजूर, चुन्नी खलखो, जगन्नाथ उरांव, मांगे कुजूर, सोमरा खलखो, चमरा खलखो, बबलू खलखो, जेवियर खलखो, मोजेश खलखो, अलबीनूस खलखो, गंदरु खलखो, जोन खलखो, क्लेमेंट खलखो, कुसुम खलखो, गंगी खलखो, राजेश तिग्गा, रोबो भगत, संदीप खलखो, रोमित खलखो, सन्नो खलखो उर्फ उरांव संजय खलखो, मंगरा बिहारी खलखो, सचिन खलखो, अरुण बाड़ा और मंगल खलखो पर फैसला आया है।
गौरतलब है कि 8 अगस्त 2015 की आधी मांडर थाना क्षेत्र अंतर्गत कंजिया गांव में रात डायन बिसाही कुप्रथा को लेकर ग्रामीणों ने 5 महिलाओं की हत्या एक साथ कर दी गई थी। जिन महिलाओं की हत्या की गई थी उसमें मदनी खलखो, एतवरिया खलखो, जसिंता खलखो, तेतरी खलखो और रतिया खलखो शामिल थीं। इन महिलाओं को निर्वस्त्र कर लाठी डंडे से पीटकर और पत्थर से कूचकर हत्या की गई थी। मामले को लेकर मांडर थाने में अलग-अलग 4 प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *