इंदौर,सुदामा नगर रोड पर रणजीत हनुमान मंदिर के पास बहुचर्चित भूमाफिया बाबी छाबड़ा द्वारा स्वास्थ्य उपयोग के लिए आवंटित भूमि पर अवैध रूप से मनी सेंटर बनाकर दुकानें बनाई थी। प्राधिकरण ने आज उस पर कब्जा कर 52 दुकानदारों को हटाया। इसके पहले कानून बेदखली की 15 दिन की मोहलत दुकानदारों को दी थी जो 4 जुलाई को समाप्त हुई।
तीन बार हाईकोर्ट भी प्राधिकरण के लीज निरस्ती के पक्ष में निर्णय दे चुकी है। योजना क्र. 71 में साढ़े तीन हजार स्क्वेयर फीट जमीन डॉ. सजनी बजाज को आवंटित की थी, जिन्होंने हॉस्पिटल न बनाते हुए बॉबी छाबड़ा के साथ अनुबंध कर व्यावसायिक मार्किट बनाकर दुकानें बेच दी। हाईकोर्ट आदेश पर बेदखली की प्रक्रिया प्राधिकरण ने पूरी की और पिछले दिनों संभागायुक्त ने भी दुकानदारों को कानून का पालन करने की सलाह दी। वहीं प्राधिकरण ने हाईकोर्ट में केविएट भी दायर कर दी है ताकि कब्जे की कार्यवाही पर दुकानदारों या भूखंड मालिक को एक तरफा स्टे न मिल सके।
पिछले दिनों इंदौर हाईकोर्ट ने प्राधिकरण की लीज निरस्ती की प्रक्रिया को सही ठहराया और लीज शर्तों के उल्लंघन को सही पाते हुए प्राधिकरण को कहा कि वह बेदखली अधिनियम के तहत पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे, उसके बाद ही दुकानें खाली करवाई जाएं।