नई दिल्ली,सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर को कोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में थरूर को आत्महत्या के लिए उकसाने और पत्नी के साथ क्रूरता बरतने का आरोपी बनाया है। तिरूवनंतपुरम से सांसद थरूर सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में आज आरोपी के तौर पर पेश हुए।
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने थरूर को एक लाख रूपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। साथ ही साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने और बिना अनुमति लिए देश नहीं छोड़ने के निर्देश भी अदालत ने दिए थे। ज्ञात रहे कि सुनंदा 17 जुलाई 2014 को दिल्ली के एक आलीशान होटल के कमरे में मृत पाई गई थीं।
थरूर ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है और एसआईटी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जांच पूरी हो गयी है और हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जरूरत नहीं है।अदालत ने पांच जून को थरूर को समन जारी कर उन्हें 7 जुलाई यानि आज पेश होने को कहा था और माना था कि उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के पर्याप्त आधार हैं।
कांग्रेस नेता थरूर पर चार्जशीट में आत्महत्या के लिए उकसाने (आईपीसी 306) और वैवाहिक जीवन में क्रूरता यानी 489A के तहत आरोप हैं। पहले इसे ख़ुदकुशी के मामले के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन बाद में पुलिस ने किसी संदिग्ध का नाम लिए बगैर इसे क़त्ल का मामला बताया था।