ग्वालियर,आरक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई ने हिंदी में चालान की चार्जसीट नहीं देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। सीबीआई ने विशेष अनुमति और उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध यह याचिका दायर की है। आरक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी नरोत्तम धाकड़ ने हिंदी में चालान की प्रति नहीं दिए जाने पर उच्च न्यायालय में याचिका पेश की थी उसका कहना था कि उसे अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। मध्य प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1957 के अनुसार मध्य प्रदेश की भाषा हिंदी है। यहां पर हर कार्य हिंदी में ही होना चाहिए कोर्ट ने भी याचिका स्वीकार करते हुए सीबीआई को हिंदी भाषा में आरोप पत्र देने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।