सेना की सूचनायें चुराने वाले दो पाकिस्तानियों को दस साल की सजा

लखनऊ, एक विशेष अदालत ने देश की सेना की खुफिया सूचनाएं एकत्र करने के मामले में पाकिस्तानी अभियुक्त अब्दुल शकूर उर्फ अब्दुल गफूर व अदील अंजुम को दोषी करार देकर दोनों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अदालत के स्पेशल जज पीएम त्रिपाठी ने अभियुक्त अब्दुल शकूर पर 47 हजार रूपये जबकि अदील अंजुम पर 14 हजार रूपये का जुर्माना भी ठोंका है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 28 दिसंबर, 2006 को एसटीएफ ने इन दोनों पाकिस्तानी अभियुक्तों को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। यह दोनों पाकिस्तान के मुल्तान जिले के रहने वाले हैं। इनके पास से फर्जी पासपोर्ट, डीएल, पैनकार्ड, सैन्य अभिलेख, राशन कार्ड व क्रीड़ा प्रमाण पत्र आदि बरामद हुए थे। इन दोनों के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी, कूट रचना व आम्रस एक्ट के साथ ही शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत थाना कैसरबाग में मुकदमा दर्ज हुआ था।

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