तरुण तेजपाल के खिलाफ निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर सुको ने रोक लगाने से इनकार किया

नई दिल्ली,सहयोगी से यौन उत्पीड़न के आरोपी पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ गोवा की अदालत में फिलहाल ट्रायल चलता रहेगा। निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया है।
कोर्ट दो हफ्ते बाद याचिका पर करेगा सुनवाई। तेजपाल ने अपनी याचिका में मुकदमा रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक साल के भीतर ट्रायल खत्म करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज भी देखा, और अन्य दस्तावेजो को भी देखा।
सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल के वकील कपिल सिब्बल से कहा है कि याचिका की प्रति गोवा सरकार को मुहैया कराई जाए। तरुण तेजपाल ने बांबे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने रेप के आरोपों को निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में तेजपाल ने कहा था कि पीड़िता के बयानों और वीडियो रिकार्डिंग में एकरूपता नहीं है।
6 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि यौन शोषण मामले में तरुण तेजपाल के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई गोवा की निचली अदालत में जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बांबे हाईकोर्ट को आदेश दिया था कि तरुण तेजपाल ने केस रद्द करने के लिए जो याचिका दायर की है, उस याचिका पर तीन महीने के अंदर फैसला करें।

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