सुप्रीम कोर्ट ने आधार को सेवाओं से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाई

नई दिल्ली,आम जनता के लिए आधार से जुड़ी राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को सेवाओं से लिंक कराने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक आधार योजना की वैधता पर संविधान पीठ का फैसला नहीं आता तब तक लिंकिंग अनिवार्य नहीं है। यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आधार को लिंक कराने से जुड़े मामले पर फैसला नहीं देती तब तक आधार को लिंक कराने की जरूरत नहीं है। इससे पहले सभी सरकारी सेवाओं और सर्विसेज का फायदा लेने के लिए 31 मार्च तक आधार को इनसे लिंक कराने के लिए सरकार ने डेडलाइन दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आम जनता को काफी राहत मिलेगी। पैन कार्ड और बैंक एकाउंट के साथ ही मोबाइल नंबर, शेयर स्टॉक्स, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, इंश्योरेंस, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र, म्यूचुअल फंड जैसी सभी स्कीम और सुविधाओं को आधार नंबर से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च बताई थी लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आधार को लेकर दाखिल याचिकाओं में इस बात को लेकर स्थिति साफ नहीं है कि आधार को सेवाओं से लिंक कराने की तारीख आगे बढ़ेगी या नहीं, हालांकि अगर सुनवाई 31 मार्च 2018 से आगे चलेगी तो आधार को सेवाओं से लिंक कराने की तारीख आगे बढ़ सकती है और आज ऐसा ही हुआ है।

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