22 कोयला ब्लॉक आवंटन की CBI जांच बंद

नई दिल्ली,सीबीआई ने मुख्य सतर्कता आयुक्त की मंजूरी के बाद 1993 से 2005 के बीच आवंटित 22 कोयला ब्लॉक के आवंटन में अपनी जांच बंद कर दी है। जांच एजेंसी ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में शीर्ष अदालत के समक्ष पिछले महीने दायर अपनी 18वीं स्थिति रिपोर्ट में कहा है कि उसने 1993-2005 के दौरान 21 कोयला ब्लॉक के आवंटन के संबंध में 16 नियमित मामले दर्ज किये। शीर्ष अदालत कोयला घोटाला मामले में जांच की निगरानी कर रही है।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘43 कोयला ब्लॉकों के आवंटन के संबंध में 1993-2005 के दौरान सीबीआई ने 16 नियमित मामले दर्ज किये थे, जिसके दायरे में 21 कोयला ब्लॉक थे। शेष 22 कोयला ब्लॉकों के संबंध में जांच बंद कर दी गई है। इसे मुख्य सतर्कता आयुक्त की मंजूरी मिल गई है।’’ पीठ ने गौर किया, ‘‘सीबीआई कहती है कि साल 1993-2005 के दौरान सभी 43 कोयला ब्लॉकों के आवंटन के मामले में जांच पूरी हो गई है। दरअसल, शुरूआत में 45 कोयला ब्लॉक विचार के लिये थे, लेकिन दो कोयला ब्लॉक सरकारी वितरण रास्ते से संबंधित थे। इसलिये इस मद में विचार नहीं किया गया।’’ केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उसके द्वारा इस अवधि के दौरान हुए कोयला ब्लॉक के आवंटन के सिलसिले में दर्ज 16 नियमित मामलों पर भी स्थिति रिपोर्ट दी है।
उसने शीर्ष अदालत से कहा कि इन 16 मामलों में से सात मामलों में अंतिम रिपोर्ट दायर की गई है, जबकि एक मामले में जांच पूरी हो गई है और अंतिम रिपोर्ट दायर की जानी बाकी है। सीबीआई ने न्यायालय को सूचित किया कि छह मामलों में फील्ड जांच पूरी हो गई है, लेकिन ‘टिप्पणियों और समीक्षा’ की प्रतीक्षा है। उसने 2006 से 2009 की अवधि के दौरान कोयला ब्लॉकों के आवंटन के सिलसिले में दर्ज मामलों पर भी स्थिति रिपोर्ट दी है। ये मामले 168 कंपनियों के संबंध में हैं।

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