हरियाणा में 12 साल तक की बच्चियों से रेप करने वालों को मिलेगी फांसी

चंडीगढ़, हरियाणा के विभिन्न शहरों में बीते एक सप्ताह के दौरान सामने आईं रेप की अनेक घटनाओं के कारण चौतरफा आलोचना और दबाव के बाद खट्टर सरकार ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले लोगों के लिए मृत्युदंड का कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य में लगातार हो रही ऐसी घटनाएं किसी भी समाज के लिए कलंक की तरह है। इन पर हर हाल में अंकुश लगाने के लिए 12 वर्ष या इससे कम उम्र की बच्चियों के बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया जाएगा।
इसके अलावा, राज्य सरकार पीड़ितों के लिए जल्द इंसाफ सुनिश्चित करने और बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करने पर भी विचार कर रही है। राज्य में बलात्कार की हाल की घटनाओं को लेकर दुख और चिंता व्यक्त करते हुए खट्टर ने कहा कि कानून के तहत ही पुलिस इस तरह के मामलों से निपट रही है। खट्टर ने कहा कि हमने ‘बलात्कार के लिए कठोर सजा’ के प्रावधान लाने का निर्णय लिया है। 12 वर्ष या इससे कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के दोषियों को फांसी पर लटकाए जाने का कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामान्यतः बलात्कार के लगभग 75 प्रतिशत मामलों में पीड़ितों के रिश्तेदार या करीबी लोग ही शामिल पाए जाते हैं। सीएम ने राज्य के लोगों को आश्वासन दिया कि पुलिस राज्य में हाल में सामने आए बलात्कार के मामलों को सुलझाने के लिए पूरी सक्रियता के साथ काम कर रही है। किया था।

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