एच-1बी वीजा के नए नियम खारिज,7.5 लाख भारतीयों को राहत

वाशिंगटन,अमेरिका में रह रहे विदेशी नागरिकों, खासकर भारतीयों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि उसने एच-1बी वीजा के उस नए नियम को हटा दिया है, जिसके चलते अमेरिका में बसे करीब 7.5 लाख भारतीयों की मुसीबतें बढ़ सकती थीं और उन्हें अमेरिका छोड़ने को मजबूर होना पड़ सकता था। अब एच-1बी वीजाधारकों और ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे लोगों को अमेरिका छोड़ने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। विदेशियों के लिए एच-1बी वीजा देने वाली एजेंसी यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) के चीफ ऑफ मीडिया रिलेशंस जॉनाथन ने बताया, यूएसआईसीएस की तरफ से एसी-21 की धारा 104 (सी) जो विदेशी नागरिक को एच-1बी वीजा पर छह साल से ज्यादा रहने की इजाजत देता है, उसमें किसी तरह के बदलाव पर विचार नहीं किया जा रहा है। उसने सफाई दी कि यदि यह बदलाव किया भी जाता, तब भी एच-1बी वीजाधारकों को अमेरिका छोड़ने पर मजबूर नहीं होना पड़ता, क्योंकि नियोक्ता एसी-21 की धारा 106 (ए)-(बी) के तहत वीजा अविध को एक साल बढ़ाने का अनुरोध कर सकता था। हालांकि यह सफाई सही नहीं है। ट्रंप प्रशासन की नीति बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन के आदेश के बाद यूएसआईसीएस ने वीजा नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया था। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता तो अमेरिका से लाखों लोगों को बाहर होने पर मजबूर होना पड़ता। माना जा रहा है कि एच-1बी वीजा पर ट्रंप प्रशासन के रुख में बदलाव अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स के दबाव के बाद आया है, जिसने कहा था कि वीजा नियमों में बदलाव से विदेशियों का नहीं, अमेरिकी कंपनियों का नुकसान होगा।

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