सरकारी जमीन पर कैसे बने निजी कॉलेज,हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

जबलपुर, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है, कि भोपाल की सरकारी जमीन पर निजी कालेज कैसे संचालित हो रहे हैं एक जनहित याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति विजय शुक्ला की खंडपीठ ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव, महाकौशल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के रजिस्ट्रार और एआईसीटीई के संचालक को नोटिस जारी किए हैं।
कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर तथा श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर को भी नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। हाई कोर्ट में अगली सुनवाई जनवरी माह के प्रथम सप्ताह के लिए नियत की है। उल्लेखनीय है भोपाल के एमवाई चौधरी ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए सरकारी जमीन पर निजी कालेज बनाने की बात कही थी। राजस्व रिकॉर्ड में मौजूदा दोनों कालेज सरकारी जमीन के रूप में दर्ज हैं।

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