सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के समय खड़ा होना जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली,सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देशभक्ति साबित करने के लिये सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के समय खडा होना जरूरी नहीं हैं। न्यायालय ने केन्द्र सरकार से कहा कि सिनेमाघरों में राष्ट्र गान बजाने को नियंत्रित करने के लिये नियमों में संशोधन पर विचार किया जाये। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान के लिये खडा नहीं होता है तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि वह ‘कम देशभक्त’ है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने समाज को ‘नैतिक पहरेदारी’ की आवश्यकता नहीं है जैसी टिप्पणी करते हुये कहा कि अगली बार ‘सरकार चाहेगी कि लोग सिनेमाघरों में टी शर्ट्स और शॉर्ट्स में नहीं जायें क्योंकि इससे राष्ट्रगान का अपमान होगा।’
पीठ ने कहा कि वह सरकार को ‘अपने कंघे पर रखकर बंदूक चलाने की अनुमति’ नहीं देगी। पीठ ने इसके साथ ही सरकार से कहा कि वह राष्ट्रगान को नियंत्रित करने के मुद्दे पर विचार करे। न्यायालय ने संकेत दिया कि सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाने को अनिवार्य करने संबंधी अपने एक दिसंबर, 2016 के आदेश में सुधार कर सकती है और वह इसमें (अंग्रेजी के) ‘मे’ शब्द को ‘शैल’ में तब्दील कर सकती है।
पीठ ने कहा, ‘लोग सिनेमाघरों में मनोरंजन के लिये जाते हैं। समाज को मनोरंजन की आवश्यकता है। हम आपको हमारे कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की अनुमति नहीं दे सकते। लोगों को अपनी देशभक्ति साबित करने के लिये सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के समय खडे होने की आवश्यकता नहीं है।’
पीठ ने कहा, ‘अपेक्षा करना एक बात है लेकिन इसे अनिवार्य बनाना एकदम अलग बात है। नागरिकों को अपनी आस्तीनों पर देशभक्ति लेकर चलने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता और अदालतें अपने आदेश के माध्यम से जनता में देशभक्ति नहीं भर सकती हैं।’
शीर्ष अदालत ने सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्र गान बजाने के लिये पिछले साल श्याम नारायण चोकसी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये सख्त टिप्पणियां की। इन टिप्पणियों के विपरीत, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने ही पिछले साल एक दिसंबर को सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले ‘अनिवार्य रूप से’ राष्ट्रगान बजाने ओैर दर्शकों को सम्मान में खडे होने का आदेश दिया था।
इस मामले में आज सुनवाई के दौरान केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि भारत विविधताओं वाला देश है और एकरूपता लाने के लिये देश के सभी सिनेमाघरों में राष्ट्र गान बजाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह सरकार के विवेक पर छोड़ देना चाहिए कि क्या सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए और क्या लोगों को इसके लिये खड़ा होना चाहिए।
इस पर न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने कहा, ‘आपको ध्वज संहिता में संशोधन करने से कौन रोक रहा है? आप इसमें संशोधन कर सकते हैं और प्रावधान कर सकते हैं कि राष्ट्रगान कहां बजाया जायेगा और कहां नहीं बजाया जा सकता। आजकल तो यह मैचों, टूर्नामेन्ट और यहां तक कि ओलंपिक में भी बजाया जाता है जहां आधे दर्शक तो इसका मतलब भी नहीं समझते हैं।’
इसके बाद न्यायालय ने केन्द्र से कहा कि वह देश भर के सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने के लिये राष्ट्रीय ध्वज संहिता में संशोधन के बारे में नौ जनवरी तक उसके पहले के आदेश से प्रभावित हुये बगैर ही विचार करे। इस मामले में अब नौ जनवरी को आगे विचार किया जायेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के नोटिफिकेशन या नियम का मामला संसद का है। ये काम कोर्ट पर क्यों थोपा जाए। पिछले साल 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान, यानी ‘जन गण मन’ से जुड़े एक अहम अंतरिम आदेश में कहा था कि देशभर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रगान बजते समय सिनेमाहॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा, तथा सिनेमाघर में मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक देशभक्ति से जुड़ा है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, ध्यान रखा जाए कि किसी भी व्यावसायिक हित में राष्ट्रगान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा किसी भी तरह की गतिविधि में ड्रामा क्रिएट करने के लिए भी राष्ट्रगान का इस्तेमाल नहीं होगा, तथा राष्ट्रगान को वैरायटी सॉन्ग के तौर पर भी नहीं गाया जाएगा।
दरअसल, श्याम नारायण चौकसे की याचिका में कहा गया था कि किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए राष्ट्रगान के चलन पर रोक लगाई जानी चाहिए, और एंटरटेनमेंट शो में ड्रामा क्रिएट करने के लिए राष्ट्रगान को इस्तेमाल न किया जाए। याचिका में यह भी कहा गया था कि एक बार शुरू होने पर राष्ट्रगान को अंत तक गाया जाना चाहिए, और बीच में बंद नहीं किया जाना चाहिए।
याचिका में कोर्ट से यह आदेश देने का आग्रह भी किया गया था कि राष्ट्रगान को ऐसे लोगों के बीच न गाया जाए, जो इसे नहीं समझते। इसके अतिरिक्त राष्ट्रगान की धुन बदलकर किसी और तरीके से गाने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। याचिका में कहा गया कि इस तरह के मामलों में राष्ट्रगान नियमों का उल्लंघन है और यह वर्ष 1971 के कानून के खिलाफ है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब लोग राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का आदर करेंगे तो इससे लोगों के मन में देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना जगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोगों की फंडामेंटल ड्यूटी है कि वह संविधान का आदर करें और उसका पालन करें और फिर संवैधानिक संस्थानों, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें।

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